झारखंड में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली दायर याचिका क़ो सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।


 झारखंड : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए, सांसद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

ज्ञात हो कि गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की थी जिसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा कि अगले चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। इस मामले पर झारखंड सरकार ने भी अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा।

इधर, राज्य में फिलहाल चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है तथा चुनाव प्रक्रिया जारी है। बता दे कि राज्य में 14 मई से चार चरणों में चुनाव होने हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे में याचिका का अब कोई महत्व नहीं रहा एंव दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से राज्य में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव का रास्ता खुल गया है।

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